असंगठित क्षेत्र के कामगार के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का पंजीकरण आज शुक्रवार 15 फरवरी से शुरू होगा। इस योजना के तहत देशभर में असंठित क्षेत्रों में काम कर रहे 42 करोड़ कामगारों को जोड़ने का लक्ष्य है। योजना रेहड़ी पटरी लगाने वालों, रिक्शा चालक, निर्माण कार्य करने वाले मजदूर और इसी प्रकार के अनेक अन्य कार्यों में लगे असंगठित क्षेत्र के कामगारों को कवर करेगी। हालांकि, इस योजना के लिए वे पात्र नही होंगे जो कि राष्ट्रीय पेंशन योजना या कर्मचारी भविष्य निधि योजना के तहत आते हैं।
ये उठा सकते हैं इस स्कीम का फायदा
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन स्कीम कल के तहत कोई भी अंसगठित क्षेत्र से जुड़ा हुआ कामगर जिसकी उम्र 40 वर्ष से कम हो और किसी भी सरकारी स्कीम का फायदा न ले रहा हो, वह इसका फायदा उठा सकता है। पति, पत्नी में से जिसे पेंशन का लाभ मिल रहा है, यदि उसकी मौत हो जाती है तो उसके बच्चों को उसकी पेंशन नहीं मिल सकेगी। इस स्कीम में आवेदन करने वाले व्यक्ति की मासिक आय 15 हजार रुपए से कम होनी चाहिए। सरकार ने इस पेंशन स्कीम को असंगठित क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए पेश किया है।
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हर महीने मिलेंगे 3 हजार रुपये
सरकार इस स्कीम को लेने वाले को 3 हजार रुपए मासिक पेंशन देगी। सरकार और पेंशन लेने वाले एक समान अमाउंट पेंशन के लिए देंगे। ये स्कीम 15 फरवरी से लागू हो जाएगी।
होना चाहिए आधार कार्ड
आवेदन करने वाले व्यक्ति के पास सेविंग बैंक अकाउंट और आधार कार्ड होना जरूरी है। व्यक्ति की उम्र 18 साल से कम और 40 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
हर महीने जमा करने होंगे 55 रुपए
यदि कोई 18 साल की उम्र से इस स्कीम को शुरू करता है तो उसे हर माह 55 रुपए जमा करना होंगे। वहीं जो व्यक्ति 40 साल की उम्र से इस स्कीम को शुरू करेगा उसे हर माह 200 रुपए जमा करना होंगे। 60 साल की उम्र पूरा होने के बाद आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना की शुरुआत 15 फरवरी से हो चुकी है। यह पेंशन योजना असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए है, जिसकी ब्याज दर को संगठित क्षेत्र के पेंशन फंड के ब्याज 8.55 फीसदी के करीब रखा जाएगा। बीमा नियामक आईआरडीएआई ने अभी तक ब्याज दर की घोषणा नहीं की है। यह योजना लाइफ कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एलआईसी) द्वारा चलाई जाएगी। इस स्कीम के तहत असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे लोगों को 60 साल की उम्र के बाद 3000 रुपए प्रति माह की पेंशन दी जाएगी। सरकार ने इस स्कीम की घोषणा 1 फरवरी को पेश अंतरिम बजट में की थी। सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है।
योजना से जुड़ी खास बातें
1. ये हो सकते हैं शामिल
अधिसूचना के मुताबिक, यह स्कीम असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों पर ही लागू होगी। इनमें घर में काम करने वाले, रेहड़ी लगाने वाले दुकानदार, ड्राइवर, प्लंबर, दर्जी, मिड-डे मील वर्कर, रिक्शा चालक, निर्माण कार्य करने वाले मजदूर, कूड़ा बीनने वाले, बीड़ी बनाने वाले, हथकरघा, कृषि कामगार, मोची, धोबी, चमड़ा कामगार इत्यादि शामिल हैं। 2. क्या रहेंगी किस्तें
उम्र के हिसाब से योगदान की राशि में फर्क आएगा। यदि कोई 18 साल की उम्र से इस स्कीम को शुरू करता है तो उसे हर महीने 55 रुपए जमा करना होंगे। 29 साल की उम्र वाले कामगारों को हर महीने 100 रुपए और 40 साल की उम्र वालों को 200 रुपए का योगदान देना पड़ेगा। 18 साल से 40 साल तक की उम्र वाले मानधन योजना में शामिल हो सकेंगे।
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3. आधार जरूरी
मेगा पेंशन स्कीम से जुड़ने के लिए असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मी की इनकम 15,000 रुपये महीना से अधिक नहीं होनी चाहिए। पात्र व्यक्ति का सेविंग बैंक अकाउंट और आधार नंबर होना चाहिए।4. इन्हें नहीं मिलेगा फायदा
वर्कर की उम्र 18 साल से कम और 40 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। पहले से ही केंद्र सरकार की सहायता वाली किसी अन्य पेंशन स्कीम का सदस्य होने पर वर्कर मानधन योजना के लिए पात्र नहीं होगा।
5. किश्त न देने पर क्या करना होगा
अपने हिस्से का योगदान (किश्त) करने में चूक होने पर पात्र सदस्य को ब्याज के साथ बकाए का भुगतान करके कॉन्ट्रिब्यूशन को नियमित करने की अनुमति होगी। यह ब्याज सरकार तय करेगी।
6. 10 साल से पहले निकल सकते हैं
यदि सब्सक्राइबर जुड़ने की तारीख से 10 साल के अंदर स्कीम से निकलने का इच्छुक है तो केवल उसके हिस्से का योगदान सेविंग अकांट की ब्याज दर पर उसे लौटाया जाएगा। 7. 60 साल से पहले निकले तो
यदि सब्सक्राइबर स्कीम से 10 साल बाद लेकिन 60 साल की उम्र से पहले निकलता है तो उसे पेंशन स्कीम में कमाए गए वास्तविक ब्याज के साथ उसके हिस्से का योगदान लौटाया जाएगा।8. मौत होने पर क्या होगा?
किसी कारण से सदस्य की मौत हो जाने पर जीवनसाथी के पास स्कीम को चलाने का विकल्प होगा। इसके लिए उसे नियमित योगदान करना होगा। सब्सक्राइबर और उसके जीवनसाथी की मौत होने की दशा में रकम को वापस फंड में क्रेडिट कर दिया जाएगा।
9. विकलांग होने पर क्या होगा ?यदि सब्सक्राइबर 60 साल की उम्र से पहले अस्थायी रूप से विकलांग हो जाता है और स्कीम में योगदान करने में समर्थ है तो उसके पास स्कीम के वास्तविक ब्याज के साथ अपने हिस्से का योगदान लेकर स्कीम से निकलने का विकल्प होगा।
10. जीवनसाथी को मिलेगा हक
उन वर्षों के दौरान जब सब्सक्राइबर को पेंशन मिलेगी, तब जीवनसाथी को उसमें से 50 फीसदी लेने का हक होगा। सब्सक्राइबर की मौत के बाद बच्चों को पेंशन बेनिफिट लेने का हक नहीं होगा।
11. कहां होगा पेंशन योजना का रजिस्ट्रेशन
श्रमयोगी मानधन पेंशन योजना का csc or आयुक्त कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।.
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