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यूपी की विधवा पेंशन योजना का आवेदन कैसे करें

यूपी की विधवा पेंशन योजना
यह योजना गरीबी रेखा के नीचे गुजर-बसर कर रही निराश्रित विधवाओं के लिए है.

उत्तर प्रदेश सरकार ने विधवा महिलाओं की मदद के लिए गरीबी रेखा के नीचे गुजर-बसर कर रही निराश्रित विधवाओं के सहयोग के रूप में हर महीने 500 रुपये की राशि दी जाने का प्रावधान किया है
उप्र विधवा पेंशन योजना कल्याणकारी योजना है. इस योजना में उत्तर प्रदेश सरकार को केंद्र सरकार से भी मदद मिलती है. इसके लिए ऑनलाइन आवेदन किया जाता है. उत्तर प्रदेश सरकार की इस योजना से गरीब विधवा महिलाओं को काफी राहत मिली है. 
किसको मिलेगा उसका लाभ 
1. केवल उत्तर प्रदेश की विधवा महिलाएं इसके लिए आवेदन कर सकती हैं.
2.  आवेदक को किसी पेंशन योजना जैसी अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ न मिल रहा हो 
3. अगर पति की मौत के बाद आवेदक ने दोबारा विवाह किया है तो लाभ नहीं मिलेगा
4. विधवा महिला के बच्चे बालिग न हों, बालिग हैं भी तो भरण-पोषण करने में असमर्थ हों. 
ऑनलाइन करने हेतु दस्तावेज
1.आधार कार्ड की छायाप्रति
2. बैंक में खाता की  छायाप्रति
3. आय प्रमाणपत्र की छायाप्रति
4. पति की मौत का प्रमाणपत्र की  छायाप्रति
5. नवीनतम पासपोर्ट साइज तस्वीर(फ़ोटो)
आवेदन करें आवेदन
उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना के लिए आवेदन करना बहुत आसान है. इसके लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है. 

इसमें 'न्यू एंट्री फॉर्मपर क्लिक करें. 


अब सामने आवेदन फॉर्म खुल लाएगा. 
तमाम खानों में पूछी गर्इ जानकारी को भरकर  इसे अच्छी तरह से पढ़कर 'सब्मिट' कर दें.
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प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजन PMJAY (आयुष्मान भारत योजना ABY) की पूर्ण जानकारी अभी जाने


प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजन PMJAY (आयुष्मान भारत योजना ABY) की पूर्ण जानकारी अभी प्राप्त करें 

 आयुष्मान भारत योजना (ABY) पूर्ण रूप से शुरू कर चुकी है. ABY को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) भी कहा जाता है. यह वास्तव में हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है. PM-JAY के तहत देश के 10 करोड़ परिवारों को सालाना 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा
आयुष्मान भारत योजना (ABY) का विवरण
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'प्रधानमंत्री जन आरोग्य' योजना (आयुष्मान भारत योजना यानी ABY) की घोषणा की है. इसे पंडित दीन दयाल उपाध्याय की जयंती पर 25 सितंबर से देशभर में लागू कर दिया गया हैसरकार ABY के माध्यम से गरीब, उपेक्षित परिवार और शहरी गरीब लोगों के परिवारों को स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराना चाहती हैसामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (SECC) 2011 के हिसाब से ग्रामीण इलाके के 8 करोड़ परिवार और शहरी इलाके के 2.5 करोड़ परिवार आयुष्मान भारत योजना (ABY) के दायरे में आयेंगे. इस तरह PM-JAY के दायरे में 50 करोड़ लोग आएंगेआयुष्मान भारत योजना (ABY) में हर परिवार को सालाना पांच लाख रुपये का मेडिकल इंश्योरेंस मिलेगा. साल 2008 में यूपीए सरकार द्वारा लांच राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना को आयुष्मान भारत योजना (PM-JAY) में तबदील करदिया गया है
  • प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजन PMJAY (आयुष्मान भारत योजना ABY) के दायरे में ग्रामीण इलाके के लगभग 8 करोड़ परिवार आते है
  • शहरी इलाके के 2.5 करोड़ प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजन PMJAY (आयुष्मान भारत योजना ABY) के दायरे में आते है
  • आर्थिक एवं सामाजिक जनगणन (SECC) के आंकड़ों के हिसाब से प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजन PMJAY (आयुष्मान भारत योजना ABY) में लोगों को मेडिकल इंश्योरेंस मिलेगा.
आयुष्मान भारत योजना (PM-JAY) किसे मिलेगा
सरकार की कोशिश यह है कि महिला, बच्चे और सीनियर सिटीजन को ABY में खास तौर पर शामिल किया जाय. आयुष्मान भारत योजना (ABY) में शामिल होने के लिए परिवार के आकार और उम्र का कोई बंधन नहीं हैसरकारी अस्पताल और पैनल में शामिल अस्पताल में आयुष्मान भारत योजना (ABY) के लाभार्थियों का कैशलेस/पेपरलेस इलाज हो सकेगा.
आयुष्मान भारत योजना (PM-JAY) में लाभार्थी की पत्रता 
SECC के आंकड़ों के हिसाब से आयुष्मान भारत योजना (ABY) में लोगों को मेडिकल इंश्योरेंस मिल रहा है. SECC के आंकड़ों के हिसाब से ग्रामीण इलाके की आबादी में D1, D2, D3, D4, D5 और D7 कैटेगरी के लोग आयुष्मान भारत योजना (ABY) में शामिल किये गए हैं शहरी इलाके में 11 पूर्व निर्धारित पेशे/कामकाज के हिसाब से लोग आयुष्मान भारत योजना (ABY) में शामिल हो सकते हैं. राज्यों में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में पहले से शामिल लोग खुद ही आयुष्मान भारत योजना (ABY) में शामिल हो गए हैं
ग्रामीण इलाके के लिए आयुष्मान भारत योजना (ABY) में शामिल होने के लिए पात्रता है
  • ग्रामीण इलाके में कच्चा मकान, परिवार की मुखिया महिला हो, परिवार में कोई दिव्यांग हो, अनुसूचित जाति/जनजाति से हों और भूमिहीन व्यक्ति/दिहाड़ी मजदूर
  • इसके अलावा ग्रामीण इलाके के बेघर व्यक्ति, निराश्रित, दान या भीख मांगने वाले, आदिवासी और क़ानूनी रूप से मुक्त बंधुआ, परिवार में कोई व्यस्क (16-59 साल) का नहीं होना आदि को आयुष्मान भारत योजना (ABY) में शामिल किया गया है .
शहरी इलाके के लिए आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने के लिए पात्रता है
  • कंस्ट्रक्शन साईट पर काम करने वाले मजदूर, प्लंबर, राजमिस्त्री, मजदूर, पेंटर, वेल्डर, सिक्योरिटी गार्ड, कुली और भार ढोने वाले अन्य कामकाजी व्यक्ति
  • भिखारी, कूड़ा बीनने वाले, घरेलू कामकाज करने वाले, रेहड़ी-पटरी दुकानदार, मोची, फेरी वाले, सड़क पर कामकाज करने वाले अन्य व्यक्ति.
  • स्वीपर, सफाई कर्मी, घरेलू काम करने वाले, हेंडीक्राफ्ट का काम करने वाले लोग, टेलर, ड्राईवर, रिक्शा चालक, दुकान पर काम करने वाले लोग आदि आयुष्मान भारत योजना (ABY) में शामिल होंगे.

ABY में अस्पताल में भर्ती की प्रक्रिया 
  • आयुष्मान भारत योजना (ABY) का लाभार्थी अस्पताल में एडमिट होने के लिए कोई चार्ज नहीं चुकाएगा. अस्पताल में दाखिल होने से लेकर इलाज तक का सारा खर्च इस योजना में कवर किया जायेगा.
  • आयुष्मान भारत योजना (ABY) के लाभ में अस्पताल में दाखिल होने से पहले और बाद के खर्च भी कवर किये जायेंगे.
  • पैनल में शामिल हर अस्पताल में एक आयुष्मान मित्र होगा. वह मरीज की मदद करेगा और उसे अस्पताल की सुविधाएं दिलाने में मदद करेगा.
  • अस्पताल में एक हेल्प डेस्क भी होगा जो दस्तावेज चेक करने, स्कीम में नामांकन के लिए वेरिफिकेशन में मदद करेगा.
  • आयुष्मान भारत योजना में शामिल व्यक्ति देश के किसी भी सरकारी/पैनल में शामिल निजी अस्पताल में इलाज करा सकेगा.

आयुष्मान भारत योजना (ABY) की जानकारी 
आयुष्मान भारत योजना (ABY) में तकरीबन हर बीमारी के लिए चिकित्सा और अस्पताल में दाखिल होने का खर्च कवर है. स्वास्थ्य मंत्रालय ने आयुष्मान भारत योजना (ABY) में 1354 पैकेज शामिल किये हैं. इसमें कोरोनरी बायपास, घुटना बदलना और स्टंट डालने जैसे इलाज शामिल हैं


आयुष्मान भारत योजना (ABY) में इलाज का खर्च केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना (CGHS) से 15-20 फीसदी कम है.
आयुष्मान भारत योजना (ABY) का लाभ लेने के लिए कोई औपचारिक प्रक्रिया नहीं है. एक बार योग्य होने पर आप सीधे इलाज करा सकते हैं. सरकार द्वारा चिन्हित परिवारों के लोग ABY में शामिल हो सकते हैं
केंद्र सरकार सभी राज्य सरकार और इलाके की अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ ABY के लिहाज से योग्य परिवार की जानकारी साझा करेगी. उसके बाद इन परिवारों को एक नंबर मिलेगा. लिस्ट में शामिल लोग ही आयुष्मान भारत योजना (ABY ) का लाभ उठा सकते हैं.
जिन लोगों के पास 28 फरवरी 2018 तक राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का कार्ड होगा, वे भी आयुष्मान भारत योजना (ABY ) का लाभ उठा सकते हैं.
कौन से  अस्पताल में होगा लाभार्थी का इलाज

सभी सरकारी अस्पताल में आयुष्मान भारत योजना लाभार्थी इलाज करा सकते हैं. इसके साथ ही सरकार के पैनल में शमिल निजी अस्पताल में भी लाभार्थी इलाज करा सकते हैं.
लाभार्थी सरकार द्वारा ABY के लिए जारी हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं:

 14555 या 1800111565

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