बृद्धावस्था
(साठ साला) पेंशन लेने के लिए आवेदन कैसे करें
बृद्धावस्था पेंशन (साठ साला) के आवेदन लिए आपको निम्न लिंक पर ओके करें
चित्र का फॉर्म प्रदर्शित होगा इसे सावधानी पूर्वक भरें |
इसके बाद फार्म के नीचे दिये गये सेव ऑप्शन पर क्लिक करके भरी हुई जानकारी वाले फॉर्म को सेव कर दें
फॉर्म जरुरी दस्ताबेज/ कागजात
फॉर्म जरुरी दस्ताबेज/ कागजात
- आवेदन करने वाले व्यक्ति की फोटो,
- जन्म प्रमाण पत्र या आयु प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड नंबर
- बैंक पासबुक
- आय प्रमाण पत्र
फॉर्म को कहाँ जमा करना है
इस फॉर्म को भरने के बाद आपको अपने सम्बंधित ब्लाक या नगर पंचायत अधिकारी को सबमिट करना होगा द्धावस्था पेंशन पाने के लिए के लिए आयु प्रमाण पत्र और किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सेविंग अकाउंट जरूरी है.
लाभार्थियों के चयन की प्रक्रिया
- वृद्धावस्था पेंशन योजना के लाभार्थियों का चयन ग्रामीण
इलाके में ग्राम पंचायत के माध्यम से और शहरी इलाके में उपजिलाधिकारी/सिटी
मजिस्ट्रेट के माध्यम से किया जाता है.
- ग्राम पंचायत द्वारा भेजा गया प्रस्ताव खण्ड विकास
अधिकारी कार्यालय के माध्यम से जिला समाज कल्याण अधिकारी, कार्यालय को भेजा जाता है
- इसके बाद दस्तावेजों की जांच की जाती है.
- अगर दस्तावेज सही हों तो लाभार्थी के बैंक अकाउंट में
रकम ट्रांसफर कर दी जाती है.
- हर साल मई-जून में वृद्धावस्था पेंशन योजना के
लाभार्थियों का सत्यापन कराया जाता है.
वृद्धावस्था पेंशन योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप इस पेज पर जा सकते हैं: http://sspy-up.gov.in/
अधिक जानकारी हेतु
समाज कल्याण विभाग टोल फ्री नंबर: 18004190001 पर कॉल करें
फॉर्म भरने से सम्बंधित जानकारी हेतु - 9889066680 पर कॉल करें
वृद्धावस्था
पेंशन योजना में आवेदन अपनी राज्य सरकार के लिए उनकी की वेबसाइट से आवेदन कर सकते
हो जिसका विवरण निम्न है’
इस वृद्धावस्था पेंशन योजना में
राज्य और केंद्र सरकार, दोनों योगदान करते हैं. केंद्र सरकार की यह योजना साल 1994 से ही चल रही है.हरियाणा के मूल निवासी http://socialjusticehry.gov.in/ साईट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.
मध्य प्रदेश के मूल निवासी http://samagra.gov.in/default.html साईट पर जा सकते हैं महाराष्ट्र के सीनियर सिटीजन https://aaplesarkar.mahaonline.gov.in साईट पर और उत्तराखंड के वृद्ध व्यक्तिhttp://edistrict.uk.gov.in/Pension.aspx#virdh साईट पर जा सकते हैं.
राजस्थान के मूल निवासी तो http://rajssp.raj.nic.in/LoginContent/MidLogin.aspx साईट पर क्लिक कर आप आवेदन कर सकते हैं.
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