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यूपी की विधवा पेंशन योजना का आवेदन कैसे करें

यूपी की विधवा पेंशन योजना
यह योजना गरीबी रेखा के नीचे गुजर-बसर कर रही निराश्रित विधवाओं के लिए है.

उत्तर प्रदेश सरकार ने विधवा महिलाओं की मदद के लिए गरीबी रेखा के नीचे गुजर-बसर कर रही निराश्रित विधवाओं के सहयोग के रूप में हर महीने 500 रुपये की राशि दी जाने का प्रावधान किया है
उप्र विधवा पेंशन योजना कल्याणकारी योजना है. इस योजना में उत्तर प्रदेश सरकार को केंद्र सरकार से भी मदद मिलती है. इसके लिए ऑनलाइन आवेदन किया जाता है. उत्तर प्रदेश सरकार की इस योजना से गरीब विधवा महिलाओं को काफी राहत मिली है. 
किसको मिलेगा उसका लाभ 
1. केवल उत्तर प्रदेश की विधवा महिलाएं इसके लिए आवेदन कर सकती हैं.
2.  आवेदक को किसी पेंशन योजना जैसी अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ न मिल रहा हो 
3. अगर पति की मौत के बाद आवेदक ने दोबारा विवाह किया है तो लाभ नहीं मिलेगा
4. विधवा महिला के बच्चे बालिग न हों, बालिग हैं भी तो भरण-पोषण करने में असमर्थ हों. 
ऑनलाइन करने हेतु दस्तावेज
1.आधार कार्ड की छायाप्रति
2. बैंक में खाता की  छायाप्रति
3. आय प्रमाणपत्र की छायाप्रति
4. पति की मौत का प्रमाणपत्र की  छायाप्रति
5. नवीनतम पासपोर्ट साइज तस्वीर(फ़ोटो)
आवेदन करें आवेदन
उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना के लिए आवेदन करना बहुत आसान है. इसके लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है. 

इसमें 'न्यू एंट्री फॉर्मपर क्लिक करें. 


अब सामने आवेदन फॉर्म खुल लाएगा. 
तमाम खानों में पूछी गर्इ जानकारी को भरकर  इसे अच्छी तरह से पढ़कर 'सब्मिट' कर दें.
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