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मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना

मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना

(राज्यांश 100 प्रतिशत)


इस योजना का उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या को समाप्त करना, सामान लैंगिक अनुपात स्थापित करना, बाल विवाह की कुप्रथा को रोकना, बालिकाओं के स्वास्थ्य एवं शिक्षा को प्रोत्साहन देना, बालिकाओं को स्वाबलंबी बनाने में सहायता करना , बालिका के जन्म के प्रति समाज में सकारात्मक सोच विकसित करना |

आवेदन की श्रेणी 

क्र.सं.

श्रेणी का प्रकार 

धनराशि

आवश्यक दस्तावेज 

1

बालिका के जन्म होने पर (दिनांक 01-04-2019 से लागू)

2000

जन्म प्रमाण पत्र 

2

बालिका के 01 वर्ष तक के पूर्ण टीकाकरण के उपरांत 

1000

टीकाकरण सम्बन्धी प्रमाण पत्र

3

कक्षा प्रथम में बालिका के प्रवेश के उपरांत 

2000

कक्षा 01 में प्रवेश सम्बन्धी प्रमाण पत्र

4

कक्षा 06 में बालिका के प्रवेश के उपरांत 

2000

कक्षा 06में प्रवेश सम्बन्धी प्रमाण पत्र

5

कक्षा 09 में बालिका के प्रवेश के उपरांत 

3000

कक्षा 09 में प्रवेश सम्बन्धी प्रमाण पत्र

6

बालिका द्वारा 10वीं एवं 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत स्नातक अथवा 02 वर्षीय या अधिक अवधि के डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश पर 

5000

स्नातक अथवा डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश सम्बन्धी प्रमाण पत्र 



पात्रता की शर्तें :

लाभार्थी का परिवार उत्तर प्रदेश का निवासी हो जिसके पास स्थाई निवास प्रमाण पत्र हो तथा वार्षिक आय 3 लाख से अधिक न हो |

एक परिवार की अधिकतम 02 पुत्रियों को लाभ दिया जायेगा| (किसी भी महिला को द्वितीय प्रसव से जुड़वां बच्चे होने पर तीसरी संतान के रूप में लड़की को भी अनुमन्य होगा |

आवेदन की प्रक्रिया 

बालिका स्वयं (यदि वयस्क हो तो), माता/पिता या अभिभावक आवेदक हो सकते हैं|

ऑनलाइन आवेदन कॉमन सर्विस केन्द्रों/साइबर कैफे आदि के माध्यम से पर लॉग इन करके आवेदन करें।

ऑनलाइन आवेदन हेतु यहां क्लिक करें

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