पति की
मृत्यु के उपरान्त निराश्रित महिलाओं को सहायक अनुदान
निराश्रित महिलाएं जिनके पति की मृत्यु हो गयी है
व जिनकी वार्षिक आय गरीबी रेखा से कम है तथा जिनके बच्चे नाबालिग हैं अथवा बालिग
होने के बावजूद भरण-पोषण के लिए असमर्थ हैं, को रू. 1000/- प्रति माह का अनुदान दिया जाता है |
पात्रता की शर्तें
निराश्रित महिलाएं जिनके पति की मृत्यु हो गयी है
|
आवेदिका उत्तर प्रदेश की स्थायी निवासी हो |
आवेदिका की आयु 18 वर्ष से
कम नहीं होनी चाहिए |
आवेदिका एवं उसके परिवार की वार्षिक आय समस्त
स्रोतों से 02 लाख से कम होनी चाहिए |
आवेदिका को राज्य एवं केंद्र सरकार की किसी भी
अन्य योजना से पेंशन न प्राप्त हो रही हो |
आवेदन पत्र ऑनलाइन करने सम्बन्धी दस्तावेज
अपनी रंगीन पासपोर्ट साइज़ फोटो
पति का मृत्यु प्रमाण – पत्र
आय प्रमाण-पत्र (तहसील द्वारा प्रदत्त)
बैंक खाता, आधार कार्ड/मोबाइल
नंबर (स्वयं का/निकटतम परिजन)
आवेदन की प्रक्रिया
योजनान्तर्गत www.sspy-up.gov.in वेबसाइट के माध्यम से जनसुविधा केंद्र या लोकवाणी
केंद्र से ऑनलाइन आवेदन किया जाता है | आवेदन उपरांत आवेदन
की एक प्रति शहरी क्षेत्र/ ग्रामीण क्षेत्र क्रमशः उपजिलाधिकारी एवं खंड विकास
अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध करने का प्राविधान है |
यूपी में विधवा पेंशन कितना आता है?
यूपी विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत लाभार्थी
महिलाओं को प्रतिमाह के अनुसार 1000 रूपए की वित्तीय
राशि लेने का लाभ प्राप्त होगा। पेंशन धनराशि निराश्रित महिलाओं को योजना के
अंतर्गत छमाही आधार पर प्रदान की जाएगी
Vidhwa pension yojana new
list 2023: मार्च 2023 में दोगुना विधवा पेंशन मिलना शुरू, नई सूची में चेक करें अपना नाम @sspy-up.gov.in.
Vidhwa pension yojana new list 2023: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी वृद्ध लोगों के लिए तथा पेंशन
योजना के तहत नई सूची जारी की है।
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योजना के तहत नई सूची जारी की है।