COMMON SERVICE CENTRE

कमर जन सुविधा केंद्र कटिया कम्मू शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश भारत

नियर नूरी जमा मस्जिद E-MAIL- sherjsk.khan@outlook.com
WELCOME TO KAMAR JAN SUVIDHA KENDRA

उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष योजना



उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष योजना

(राज्यांश 100 प्रतिशत)

इस योजना के अंतर्गत जघन्य हिंसा की शिकार महिलाओं/ बालिकाओं का तत्काल आर्थिक एवं चिकित्सा सहायता, समुचित इलाज, तत्काल आर्थिक क्षतिपूर्ति की सुविधा प्रदान की जाती है | विभिन्न 09 धाराओं में अपराध पीड़ित महिलाओं को कोष के अंतर्गत सुविधाएँ प्रदत्त की जाती हैं | आवेदन करने हेतु वेबसाइट www.mksy.up.gov.in उपलब्ध है |


रानी लक्ष्मीबाई योजना में तीन से दस लाख रुपए की आर्थिक सहायता की जाती है। इसके लिए जिला स्तरीय कमेटी संस्तुति करती है। उत्तर : राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए रानी लक्ष्मीबाई सम्मान कोष योजना, विधवा पेंशन योजना चलाई जा रही हैं, जिसमें महिलाओं को लाभ दिया जा रहा है। 18 से 60 साल की आयु की महिलाएं योजना का लाभ ले सकती है।


Share:

मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (कोविड – 19 से प्रभावित)




(राज्यांश 100 प्रतिशत)

उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (कोविड) का सञ्चालन कोविड – 19 महामारी से प्रभावित/अनाथ हुए ऐसे बच्चों जिनके माता/पिता/वैध संरक्षक में से कोई एक अथवा दोनों की कोविड-19 महामारी से मृत्यु हो गयी हो | ऐसे बच्चों को उक्त योजन के अंतर्गत धनराशि रू. 4000/- प्रतिमाह की दर से लाभान्वित/आर्थिक सहयोग दिए जाने का प्राविधान है | कक्षा 09 से कक्षा 12 के मध्य शिक्षा ग्रहण कर रहे  बच्चों को लैपटॉप दिए जाने का प्राविधान है एवं लाभ ले रही बालिकाओं की आये 18 वर्ष पूर्ण होने के उपरांत उनके विवाह हेतु रू. एक लाख एक हज़ार दिए जाने का प्राविधान है |


पात्रता की शर्तें :

0 से 18 आयु वर्ग के बच्चे जो की उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं|

माता-पिता/माता या पिता/वैध अभिभावक/आय अर्जित करने वाले अभिभावक की मृत्यु कोविड-19 के संक्रमण के कारन 01 मार्च, 2020 के बाद हो गयी हो|


आवेदन की प्रक्रिया 

बच्चे एवं अभिभावक की नवीनतम फोटो सहित पूर्ण आवेदन पत्र | 

माता/पिता दोनों जैसी भी स्थिति हो का मृत्यु प्रमाण पत्र |

कोविड-19 से मृत्यु का साक्ष्य |

आय प्रमाण पत्र 3 लाख से कम (माता या पिता दोनों की मृत्यु की स्थिति में आवश्यक नहीं)| 

बच्चे का आयु प्रमाण पत्र |

शिक्षण संस्थान में पंजीयन का प्रमाण पत्र |

उत्तर प्रदेश के निवासी होने का घोषणा पत्र |




Share:

मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य)

मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य)
(राज्यांश 100 प्रतिशत)

मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (कोविड – 19 से प्रभावित)


उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) के सञ्चालन हेतु 18 वर्ष से कम आयु के ऐसे बच्चे जिन्होनें कोविड-19 से भिन्न अन्य कारणों से अपने माता – पिता दोनों अथवा माता-पिता में से किसी एक अथवा अपने अभिभावक को खो दिया है अथवा 18 वर्ष से 23 वर्ष के बीच ऐसे किशोर-किशोरी ने किसी अन्य कारणों से अपने माता-पिता में से किसी एक अथवा अपने माता-पिता या परिवार का मुख्यकर्ता जेल में है अथवा ऐसे बच्चे जिन्हें बाल श्रम, बाल भिक्षावृत्ति/वैश्यावृत्ति में सम्मिलित परिवारों के बच्चों को उक्त योजना से अंतर्गत धनराशी रू० 2500 प्रतिमाह की दर से लाभान्वित/आर्थिक सहयोग दिए जाने का प्राविधान है |

पात्रता की शर्तें :

01 मार्च 2020 के बाद माता-पिता दोनों, या किसी एक भी या वैध संरक्षक की मृत्यु हो गयी हो |

02.से 23 वर्ष से कम आयु के प्रत्येक बालक बालिका को प्रतिमाह रू० 2500 का अनुदान दिया जायेगा |

एक परिवार में अधिकतम 02 बच्चों को लाभ दिया जायेगा |

आवेदन हेतु आवश्यक अभिलेख 

बैंक पासबुक की छायाप्रति |

आय प्रमाण पत्र 03 लाख से कम का |

फोटो, पहचान पत्र, आधार कार्ड या वोटर कार्ड |

बच्चे का आयु प्रमाण पत्र |

शिक्षण संस्थान में पंजीयन का प्रमाण पत्र (05 वर्ष से अधिक आयु के बच्चे हेतु)

माता-पिता दोनों जैसी भी स्थिति हो का मृत्यु प्रमाण पत्र |


आवेदन की प्रक्रिया 

आवेदन करने हेतु वेबसाइट www.mksy.up.gov.in उपलब्ध है |




जिला प्रोबेशन अधिकारी, मो० नं० – 7518024016

पटल सहायक का नाम – श्री अतुल अग्रवाल, आंकिक, मो० नं० – 8299742878

Share:

पति की मृत्यु के उपरान्त निराश्रित महिलाओं को सहायक अनुदान विधवा पेंशन


 

 

पति की मृत्यु के उपरान्त निराश्रित महिलाओं को सहायक अनुदान 

निराश्रित महिलाएं जिनके पति की मृत्यु हो गयी है व जिनकी वार्षिक आय गरीबी रेखा से कम है तथा जिनके बच्चे नाबालिग हैं अथवा बालिग होने के बावजूद भरण-पोषण के लिए असमर्थ हैं, को रू. 1000/- प्रति माह का अनुदान दिया जाता है |

पात्रता की शर्तें

निराश्रित महिलाएं जिनके पति की मृत्यु हो गयी है |

आवेदिका उत्तर प्रदेश की स्थायी निवासी हो |

आवेदिका की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए |

आवेदिका एवं उसके परिवार की वार्षिक आय समस्त स्रोतों से 02 लाख से कम होनी चाहिए |

आवेदिका को राज्य एवं केंद्र सरकार की किसी भी अन्य योजना से पेंशन न प्राप्त हो रही हो |

आवेदन पत्र ऑनलाइन करने सम्बन्धी दस्तावेज

अपनी रंगीन पासपोर्ट साइज़ फोटो

पति का मृत्यु प्रमाण पत्र 

आय प्रमाण-पत्र (तहसील द्वारा प्रदत्त)

बैंक खाता, आधार कार्ड/मोबाइल नंबर (स्वयं का/निकटतम परिजन)

आवेदन की प्रक्रिया

योजनान्तर्गत www.sspy-up.gov.in वेबसाइट के माध्यम से जनसुविधा केंद्र या लोकवाणी केंद्र से ऑनलाइन आवेदन किया जाता है | आवेदन उपरांत आवेदन की एक प्रति शहरी क्षेत्र/ ग्रामीण क्षेत्र क्रमशः उपजिलाधिकारी एवं खंड विकास अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध करने का प्राविधान है |

यूपी में विधवा पेंशन कितना आता है?

यूपी विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत लाभार्थी महिलाओं को प्रतिमाह के अनुसार 1000 रूपए की वित्तीय राशि लेने का लाभ प्राप्त होगा। पेंशन धनराशि निराश्रित महिलाओं को योजना के अंतर्गत छमाही आधार पर प्रदान की जाएगी

Vidhwa pension yojana new list 2023: मार्च 2023 में दोगुना विधवा पेंशन मिलना शुरू, नई सूची में चेक करें अपना नाम @sspy-up.gov.in. Vidhwa pension yojana new list 2023: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी वृद्ध लोगों के लिए तथा पेंशन योजना के तहत नई सूची जारी की है।

Vidhwa pension yojana new list 2023: मार्च 2023 में दोगुना विधवा पेंशन मिलना शुरू, नई सूची में चेक करें अपना नाम @sspy-up.gov.in. Vidhwa pension yojana new list 2023: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी वृद्ध लोगों के लिए तथा पेंशन योजना के तहत नई सूची जारी की है।

Share:

Contact Form

Name

Email *

Message *