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मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य)

मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य)
(राज्यांश 100 प्रतिशत)

मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (कोविड – 19 से प्रभावित)


उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) के सञ्चालन हेतु 18 वर्ष से कम आयु के ऐसे बच्चे जिन्होनें कोविड-19 से भिन्न अन्य कारणों से अपने माता – पिता दोनों अथवा माता-पिता में से किसी एक अथवा अपने अभिभावक को खो दिया है अथवा 18 वर्ष से 23 वर्ष के बीच ऐसे किशोर-किशोरी ने किसी अन्य कारणों से अपने माता-पिता में से किसी एक अथवा अपने माता-पिता या परिवार का मुख्यकर्ता जेल में है अथवा ऐसे बच्चे जिन्हें बाल श्रम, बाल भिक्षावृत्ति/वैश्यावृत्ति में सम्मिलित परिवारों के बच्चों को उक्त योजना से अंतर्गत धनराशी रू० 2500 प्रतिमाह की दर से लाभान्वित/आर्थिक सहयोग दिए जाने का प्राविधान है |

पात्रता की शर्तें :

01 मार्च 2020 के बाद माता-पिता दोनों, या किसी एक भी या वैध संरक्षक की मृत्यु हो गयी हो |

02.से 23 वर्ष से कम आयु के प्रत्येक बालक बालिका को प्रतिमाह रू० 2500 का अनुदान दिया जायेगा |

एक परिवार में अधिकतम 02 बच्चों को लाभ दिया जायेगा |

आवेदन हेतु आवश्यक अभिलेख 

बैंक पासबुक की छायाप्रति |

आय प्रमाण पत्र 03 लाख से कम का |

फोटो, पहचान पत्र, आधार कार्ड या वोटर कार्ड |

बच्चे का आयु प्रमाण पत्र |

शिक्षण संस्थान में पंजीयन का प्रमाण पत्र (05 वर्ष से अधिक आयु के बच्चे हेतु)

माता-पिता दोनों जैसी भी स्थिति हो का मृत्यु प्रमाण पत्र |


आवेदन की प्रक्रिया 

आवेदन करने हेतु वेबसाइट www.mksy.up.gov.in उपलब्ध है |




जिला प्रोबेशन अधिकारी, मो० नं० – 7518024016

पटल सहायक का नाम – श्री अतुल अग्रवाल, आंकिक, मो० नं० – 8299742878

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