(राज्यांश 100 प्रतिशत)
उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (कोविड) का सञ्चालन कोविड – 19 महामारी से प्रभावित/अनाथ हुए ऐसे बच्चों जिनके माता/पिता/वैध संरक्षक में से कोई एक अथवा दोनों की कोविड-19 महामारी से मृत्यु हो गयी हो | ऐसे बच्चों को उक्त योजन के अंतर्गत धनराशि रू. 4000/- प्रतिमाह की दर से लाभान्वित/आर्थिक सहयोग दिए जाने का प्राविधान है | कक्षा 09 से कक्षा 12 के मध्य शिक्षा ग्रहण कर रहे बच्चों को लैपटॉप दिए जाने का प्राविधान है एवं लाभ ले रही बालिकाओं की आये 18 वर्ष पूर्ण होने के उपरांत उनके विवाह हेतु रू. एक लाख एक हज़ार दिए जाने का प्राविधान है |
पात्रता की शर्तें :
0 से 18 आयु वर्ग के बच्चे जो की उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं|
माता-पिता/माता या पिता/वैध अभिभावक/आय अर्जित करने वाले अभिभावक की मृत्यु कोविड-19 के संक्रमण के कारन 01 मार्च, 2020 के बाद हो गयी हो|
आवेदन की प्रक्रिया
बच्चे एवं अभिभावक की नवीनतम फोटो सहित पूर्ण आवेदन पत्र |
माता/पिता दोनों जैसी भी स्थिति हो का मृत्यु प्रमाण पत्र |
कोविड-19 से मृत्यु का साक्ष्य |
आय प्रमाण पत्र 3 लाख से कम (माता या पिता दोनों की मृत्यु की स्थिति में आवश्यक नहीं)|
बच्चे का आयु प्रमाण पत्र |
शिक्षण संस्थान में पंजीयन का प्रमाण पत्र |
उत्तर प्रदेश के निवासी होने का घोषणा पत्र |
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