उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष योजना
(राज्यांश 100 प्रतिशत)
इस योजना के अंतर्गत जघन्य हिंसा की शिकार महिलाओं/ बालिकाओं का तत्काल आर्थिक एवं चिकित्सा सहायता, समुचित इलाज, तत्काल आर्थिक क्षतिपूर्ति की सुविधा प्रदान की जाती है | विभिन्न 09 धाराओं में अपराध पीड़ित महिलाओं को कोष के अंतर्गत सुविधाएँ प्रदत्त की जाती हैं | आवेदन करने हेतु वेबसाइट www.mksy.up.gov.in उपलब्ध है |
रानी लक्ष्मीबाई योजना में तीन से दस लाख रुपए की आर्थिक सहायता की जाती है। इसके लिए जिला स्तरीय कमेटी संस्तुति करती है। उत्तर : राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए रानी लक्ष्मीबाई सम्मान कोष योजना, विधवा पेंशन योजना चलाई जा रही हैं, जिसमें महिलाओं को लाभ दिया जा रहा है। 18 से 60 साल की आयु की महिलाएं योजना का लाभ ले सकती है।
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