35 वर्ष से कम आयु की पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिला से विवाह करने पर दम्पत्ति को पुरस्कार
35 वर्ष से कम आयु की विधवा से विवाह करने पर दम्पत्ति
पुरस्कार
पति की मृत्युपरान्त निराश्रित महिला से पुनर्विवाह
करने पर दम्पत्ति को पुरस्कार योजना के अन्तर्गत निराश्रित महिलायें जिनके पति की मृत्यु हो गयी हो, से पुनर्विवाह करने पर दम्पत्ति को पुरस्कृत किये
जाने की योजना संचालित है, बशर्ते की वह आयकर दाता न हो । दम्पत्ति को विवाह से एक वर्ष
के अन्दर अनुदान प्राप्त करने हेतु प्रार्थनापत्र जिला परिवीक्षा अधिकारी के कार्यालय में जमा करना होता है एंव
जिलाधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त दम्पत्ति को रू0 11000/— का पुरस्कार दिया जाता है ।
ऐसे निरश्रित महिला जिनके पति की मृत्यु हो गयी है से
पुर्नविवाह करने पर 11000/- रू0 प्रति लाभार्थी दम्पत्ति को एक बार पुरस्कार दिये
जाने का प्राविधान है।
पात्रता की शर्ते/ आवश्यक दस्तावेज:
· पूर्व पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, सम्बन्धित तहसीलदार द्वारा प्रदत्त।
· विधवा विवाह समाज की रीतियों के अनुसार का प्रमाण
पत्र ।
· पति और पत्नी का फोटो ।
· पति एवं पत्नी का आधार कार्ड की छायाप्रति।
· पति का तात्पर्य ऐसे पुरूष से है जो विधवा से विवाह
करते समय अविवाहित हो।
· 11000/-
रू0 अनुदान के रूप में पति को एक बार स्वीकृत किया जाता
है।
· 35 वर्ष से कम आयु की विधवा से विवाह करने पर विवाह के 01 वर्ष के अन्दर अनुदान के लिये प्रार्थना पत्र
प्रस्तुत किया जायेगा।
· वह आयकर दाता न हो।
अधिक जानकारी के लिए महिला एवं बाल कल्याण पर जाये|
लाभार्थी: यूपी के सभी नागरिक
लाभ: मौद्रिक सहायता
आवेदन कैसे करें
ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया के लिए उपर्युक्त
वेबसाइटों पर जाएं। आवेदन करने के लिए ब्लॉक विकास कार्यालय या विकास भवन भी जा
सकता है।
Award to a couple whomarries a destitute woman under the age of 35 after the death of her husband.
Couple Award for marrying a widow
below 35 years of age
Under the Reward Scheme for couples remarrying destitute
women after the death of their husbands, a scheme is in place to reward couples
who remarry destitute women whose husbands have died, provided they are not
income tax payers. To get the grant, the couple has to submit the application
to the office of the District Probation Officer within one year of the marriage
and after the approval of the District Magistrate, the couple is given a reward
of Rs. 11000/-.
There is a provision to give a one-time award of Rs 11000/-
per beneficiary couple to a destitute woman whose husband has died.
Eligibility Conditions/Required Documents:
• Death certificate of former husband, provided by the
concerned Tehsildar.
• Widow marriage certificate as per the customs of the
society.
• Photograph of husband and wife.
• Photocopy of Aadhar card of husband and wife.
• Husband means a man who is unmarried at the time of
marrying a widow.
• Rs 11000/- is sanctioned to the husband as a grant once.
• In case of marriage of a widow below 35 years of age, the
application for grant will be submitted within 01 year of marriage.
• He should not be an income tax payer.
For more information visit Women and Child Welfare.
Beneficiary: All citizens of UP
Benefit: Monetary Assistance
Visit the above mentioned websites for online form filling
process. One can also go to the Block Development Office or Vikas Bhawan to
apply.
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