मुख्यमंत्री सामूहिक
विवाह योजना
(राज्यांश 100 प्रतिशत)
कन्या के अभिभावक उ०प्र० के मूल निवासी हों | परिवार की आय समस्त स्रोतों से रू. 2 लाख से अधिक न हो, कन्या की आयु न्यूनतम 18 वर्ष तथा वर की आयु 21 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए | आयु की पुष्टि के लिए शैक्षिक अभिलेख, जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड तथा मनरेगा जॉब कार्ड मान्य होंगे | आरक्षित वर्ग के आवेदकों को जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा | निराश्रित कन्या , विधवा महिला की पुत्री तथा दिव्यांग कन्या को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी | कन्या का राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित खाता संख्या एवं आई.एफ.एस.सी. कोड भी देना होगा |
आवेदन की प्रक्रिया :
योजना में ग्रामीण क्षेत्र के आवेदकों द्वारा आवेदन पत्र सम्बंधित खंड विकास अधिकारी कार्यालय में जमा किये जायेंगे | नगरीय क्षेत्र के आवेदकों द्वारा नगर निगम तथा सम्बंधित नगर पालिकाओं के कार्यालय में जमा किये जायेंगे| आवेदन पत्रों की जांच, स्वीकृति तथा धनराशि प्रदान किये जाने की कार्यवाही इन्हीं निकायों द्वारा की जाएँगी तथा सामूहिक विवाह का आयोजन तिथि निश्चित किये जाने के उपरांत सार्वजानिक स्थलों पर किया जायेगा | आवेदन पत्र उपरोक्त कर्यालाओं अथवा जिला समाज कल्याण अधिकारी बरेली के स्तर से प्राप्त किये जा सकते हैं |
अधिक जानकारी हेतु लिंक पर क्लिक करें
http://samajkalyan.up.gov.in/hi
अधिकारी का पदनाम – जिला समाज कल्याण अधिकारी
Chief Minister Group
Marriage Scheme
(State share 100 percent)
Per pair under the scheme Rs. There is a provision for expenditure of Rs.51000/-. In which Rs. 35000/- in the girl's account, Rs. 10000/- for the girl's clothes etc. and Rs. There is a provision to spend an amount of 6000/- for the arrangement of the programme.
http://samajkalyan.up.gov.in/hi
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