अपने विदयालय का रिजल्ट यूपी बोर्ड की तरह फ्री में आनॅॅलाईन घाेेेेषित कराने के लिए इस फार्म को भरें
सहारा निवेशकों को 45 दिनों में मिलेगा फंसा हुआ पैसा, लॉन्च हुआ Sahara Refund Portal; जान लें सारी जरूरी बातें
सहारा निवेशकों को 45 दिनों में मिलेगा फंसा हुआ पैसा, लॉन्च हुआ Sahara Refund Portal; जान लें सारी जरूरी बातें
Sahara Refund Portal: सहारा समूह में सालों से फंसा पैसा अब निवेशकों को जल्दी मिल सकेगा, इसके लिए सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को सहारा समूह की सहकारी समितियों के जमाकर्ताओं के लिए पोर्टल लॉन्च कर दिया है. Sahara Refund Portal: Sahara Group की कॉरपोरेटिव समितियों में निवेश करने वाले निवेशकों के लिए आज अच्छी खुशखबरी आई है. सालों से फंसा पैसा अब निवेशकों को जल्दी मिल सकेगा, इसके लिए सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को सहारा समूह की सहकारी समितियों के जमाकर्ताओं के लिए पोर्टल (CRCS- Sahara Refund Portal) लॉन्च कर दिया है. शाह ने लॉन्चिंग के मौके पर कहा कि "सहारा की सहकारी समितियों में जिन लोगों के रुपये कई सालों से डूबे हुए थे, उसे लौटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है." किन समितियों के निवेशकों को मिलेगा पैसा? अमित शाह ने सहारा समूह की चार सहकारी समितियों के वास्तविक डिपॉजिटर्स का वैध दावा करने के लिए 'CRCS- Sahara Refund Portal' लॉन्च किया है. इन सहकारी समितियों के नाम सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड हैं. 45 दिनों में मिलेगा पैसा इस पोर्टल के लॉन्च होने के बाद सहारा के 4 करोड़ निवेशकों को 5000 करोड़ रुपये वापस मिलेगा. रिफंड की प्रक्रिया जस्टिस Rtd R Subhas Reddy के अध्यक्षता में की जाएगी. सहारा के निवेशकों को 5000 करोड़ की रकम वापस की जाएगी. निवेशकों को पोर्टल www.cooperation.gov.in पर विवरण भरना होगा, और उन्हें आधार और बैंक को एक ही मोबाइल नंबर से लिंक करना होगा. जानकारी है कि 45 दिनों में पैसा रिफंड कर दिया जाएगा. यह एक पायलट प्रोजेक्ट है, इसकी सफलता के बाद सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी और कुल राशि की पूरी वापसी का अनुरोध करेगी. रिफंड प्रक्रिया में मदद के लिए प्रत्येक सोसायटी के लिए विशेष ड्यूटी पर चार अधिकारी नियुक्त किए गए हैं. जो लोग ऑनलाइन आकर पोर्टल में विवरण भरने में सक्षम नहीं हैं, उनके लिए सीएससी की व्यवस्था की है और वे उन्हें पोर्टल भरने में मदद करेंगे. सरकार ने पैसे लौटाने के लिए की थी घोषणा
उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष योजना
उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष योजना
(राज्यांश 100 प्रतिशत)
इस योजना के अंतर्गत जघन्य हिंसा की शिकार महिलाओं/ बालिकाओं का तत्काल आर्थिक एवं चिकित्सा सहायता, समुचित इलाज, तत्काल आर्थिक क्षतिपूर्ति की सुविधा प्रदान की जाती है | विभिन्न 09 धाराओं में अपराध पीड़ित महिलाओं को कोष के अंतर्गत सुविधाएँ प्रदत्त की जाती हैं | आवेदन करने हेतु वेबसाइट www.mksy.up.gov.in उपलब्ध है |
रानी लक्ष्मीबाई योजना में तीन से दस लाख रुपए की आर्थिक सहायता की जाती है। इसके लिए जिला स्तरीय कमेटी संस्तुति करती है। उत्तर : राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए रानी लक्ष्मीबाई सम्मान कोष योजना, विधवा पेंशन योजना चलाई जा रही हैं, जिसमें महिलाओं को लाभ दिया जा रहा है। 18 से 60 साल की आयु की महिलाएं योजना का लाभ ले सकती है।
मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (कोविड – 19 से प्रभावित)
(राज्यांश 100 प्रतिशत)
उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (कोविड) का सञ्चालन कोविड – 19 महामारी से प्रभावित/अनाथ हुए ऐसे बच्चों जिनके माता/पिता/वैध संरक्षक में से कोई एक अथवा दोनों की कोविड-19 महामारी से मृत्यु हो गयी हो | ऐसे बच्चों को उक्त योजन के अंतर्गत धनराशि रू. 4000/- प्रतिमाह की दर से लाभान्वित/आर्थिक सहयोग दिए जाने का प्राविधान है | कक्षा 09 से कक्षा 12 के मध्य शिक्षा ग्रहण कर रहे बच्चों को लैपटॉप दिए जाने का प्राविधान है एवं लाभ ले रही बालिकाओं की आये 18 वर्ष पूर्ण होने के उपरांत उनके विवाह हेतु रू. एक लाख एक हज़ार दिए जाने का प्राविधान है |
पात्रता की शर्तें :
0 से 18 आयु वर्ग के बच्चे जो की उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं|
माता-पिता/माता या पिता/वैध अभिभावक/आय अर्जित करने वाले अभिभावक की मृत्यु कोविड-19 के संक्रमण के कारन 01 मार्च, 2020 के बाद हो गयी हो|
आवेदन की प्रक्रिया
बच्चे एवं अभिभावक की नवीनतम फोटो सहित पूर्ण आवेदन पत्र |
माता/पिता दोनों जैसी भी स्थिति हो का मृत्यु प्रमाण पत्र |
कोविड-19 से मृत्यु का साक्ष्य |
आय प्रमाण पत्र 3 लाख से कम (माता या पिता दोनों की मृत्यु की स्थिति में आवश्यक नहीं)|
बच्चे का आयु प्रमाण पत्र |
शिक्षण संस्थान में पंजीयन का प्रमाण पत्र |
उत्तर प्रदेश के निवासी होने का घोषणा पत्र |
मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य)
उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) के सञ्चालन हेतु 18 वर्ष से कम आयु के ऐसे बच्चे जिन्होनें कोविड-19 से भिन्न अन्य कारणों से अपने माता – पिता दोनों अथवा माता-पिता में से किसी एक अथवा अपने अभिभावक को खो दिया है अथवा 18 वर्ष से 23 वर्ष के बीच ऐसे किशोर-किशोरी ने किसी अन्य कारणों से अपने माता-पिता में से किसी एक अथवा अपने माता-पिता या परिवार का मुख्यकर्ता जेल में है अथवा ऐसे बच्चे जिन्हें बाल श्रम, बाल भिक्षावृत्ति/वैश्यावृत्ति में सम्मिलित परिवारों के बच्चों को उक्त योजना से अंतर्गत धनराशी रू० 2500 प्रतिमाह की दर से लाभान्वित/आर्थिक सहयोग दिए जाने का प्राविधान है |
पात्रता की शर्तें :
01 मार्च 2020 के बाद माता-पिता दोनों, या किसी एक भी या वैध संरक्षक की मृत्यु हो गयी हो |
02.से 23 वर्ष से कम आयु के प्रत्येक बालक बालिका को प्रतिमाह रू० 2500 का अनुदान दिया जायेगा |
एक परिवार में अधिकतम 02 बच्चों को लाभ दिया जायेगा |
आवेदन हेतु आवश्यक अभिलेख
बैंक पासबुक की छायाप्रति |
आय प्रमाण पत्र 03 लाख से कम का |
फोटो, पहचान पत्र, आधार कार्ड या वोटर कार्ड |
बच्चे का आयु प्रमाण पत्र |
शिक्षण संस्थान में पंजीयन का प्रमाण पत्र (05 वर्ष से अधिक आयु के बच्चे हेतु)
माता-पिता दोनों जैसी भी स्थिति हो का मृत्यु प्रमाण पत्र |
आवेदन की प्रक्रिया
आवेदन करने हेतु वेबसाइट www.mksy.up.gov.in उपलब्ध है |
जिला प्रोबेशन अधिकारी, मो० नं० – 7518024016
पटल सहायक का नाम – श्री अतुल अग्रवाल, आंकिक, मो० नं० – 8299742878
पति की मृत्यु के उपरान्त निराश्रित महिलाओं को सहायक अनुदान विधवा पेंशन
पति की
मृत्यु के उपरान्त निराश्रित महिलाओं को सहायक अनुदान
निराश्रित महिलाएं जिनके पति की मृत्यु हो गयी है
व जिनकी वार्षिक आय गरीबी रेखा से कम है तथा जिनके बच्चे नाबालिग हैं अथवा बालिग
होने के बावजूद भरण-पोषण के लिए असमर्थ हैं, को रू. 1000/- प्रति माह का अनुदान दिया जाता है |
पात्रता की शर्तें
निराश्रित महिलाएं जिनके पति की मृत्यु हो गयी है
|
आवेदिका उत्तर प्रदेश की स्थायी निवासी हो |
आवेदिका की आयु 18 वर्ष से
कम नहीं होनी चाहिए |
आवेदिका एवं उसके परिवार की वार्षिक आय समस्त
स्रोतों से 02 लाख से कम होनी चाहिए |
आवेदिका को राज्य एवं केंद्र सरकार की किसी भी
अन्य योजना से पेंशन न प्राप्त हो रही हो |
आवेदन पत्र ऑनलाइन करने सम्बन्धी दस्तावेज
अपनी रंगीन पासपोर्ट साइज़ फोटो
पति का मृत्यु प्रमाण – पत्र
आय प्रमाण-पत्र (तहसील द्वारा प्रदत्त)
बैंक खाता, आधार कार्ड/मोबाइल
नंबर (स्वयं का/निकटतम परिजन)
आवेदन की प्रक्रिया
योजनान्तर्गत www.sspy-up.gov.in वेबसाइट के माध्यम से जनसुविधा केंद्र या लोकवाणी
केंद्र से ऑनलाइन आवेदन किया जाता है | आवेदन उपरांत आवेदन
की एक प्रति शहरी क्षेत्र/ ग्रामीण क्षेत्र क्रमशः उपजिलाधिकारी एवं खंड विकास
अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध करने का प्राविधान है |
यूपी में विधवा पेंशन कितना आता है?
यूपी विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत लाभार्थी
महिलाओं को प्रतिमाह के अनुसार 1000 रूपए की वित्तीय
राशि लेने का लाभ प्राप्त होगा। पेंशन धनराशि निराश्रित महिलाओं को योजना के
अंतर्गत छमाही आधार पर प्रदान की जाएगी
Vidhwa pension yojana new
list 2023: मार्च 2023 में दोगुना विधवा पेंशन मिलना शुरू, नई सूची में चेक करें अपना नाम @sspy-up.gov.in.
Vidhwa pension yojana new list 2023: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी वृद्ध लोगों के लिए तथा पेंशन
योजना के तहत नई सूची जारी की है।
Vidhwa pension yojana new list 2023: मार्च 2023 में दोगुना विधवा पेंशन मिलना शुरू, नई सूची में चेक करें अपना नाम @sspy-up.gov.in. Vidhwa pension yojana new list 2023: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी वृद्ध लोगों के लिए तथा पेंशन योजना के तहत नई सूची जारी की है।
समाधान (निगरानी और निपटान के लिए सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग, औद्योगिक विवादों/दावों/सामान्य शिकायतों का प्रबंधन)
समाधान (निगरानी और निपटान के लिए सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग, औद्योगिक विवादों/दावों/सामान्य शिकायतों का प्रबंधन)
समाधान पोर्टल श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार की एक डिजिटल पहल है, जो ऑनलाइन प्रलेखन, केंद्रीकृत निगरानी के माध्यम से प्रणाली को अधिक उपयोगकर्ता के
अनुकूल, पारदर्शी और कुशल
बनाकर श्रमिकों, प्रबंधन, ट्रेड यूनियन और
अन्य हितधारकों के जीवन को सुचारू बनाने के लिए है। और उन्हें अपनी शिकायतों को
उठाने के लिए एक ऑनलाइन मंच देकर निपटान का समय कम करना जैसे:
o बर्खास्तगी अवैध समाप्ति
o विलंबित भुगतान
o अनधिकृत कटौती
o मातृत्व लाभ का भुगतान न करना
o न्यूनतम मजदूरी का भुगतान न करना
o ओवरटाइम भत्ते का भुगतान न करना
o सुरंग भत्ता का भुगतान न करना
o ऊंचाई भत्ते का भुगतान न करना
o हिल स्टेशन/शीतकालीन भत्ते का भुगतान न करना
o ग्रेच्युटी का भुगतान न करना
o बोनस का भुगतान न करना
औद्योगिक विवाद, मांग चार्टर, लागू श्रम कानूनों
के तहत दावों और सामान्य शिकायत के रूप में कोई भी कानूनी बकाया और रोजगार और सेवा
की स्थिति से संबंधित अन्य मामले।
SAMADHAN (Software Application for Monitoring And
Disposal, Handling of Industrial Disputes/Claims/General Complaints)
SAMADHAN Portal is a digital initiative of the Ministry of
Labour and Employment, Government of India to make the life of workmen,
management, trade union and other stakeholders smooth by making the system more
user-friendly, transparent & efficient though online documentation,
centralized monitoring & reducing disposal time by giving them a single
online platform for raising their grievances like:
o Dismissal Illegal termination
o Delay payments
o Unauthorized deduction
o Non-payment of maternity benefits
o Non-payment of Minimum wage
o Non-payment of Overtime allowance
o Non-payment of Tunnel allowance
o Non-payment of Height allowance
o Non-payment of Hill station/winter
allowance
o Non-payment of Gratuity
o Non-payment of Bonus
Any legal dues and other matter related to
employment & condition of service in the form of industrial dispute,
charter of demand, claims under applicable labour laws and general complaint.
mद्देश्य
·
1.
उपयोगकर्ता के अनुकूल:
कर्मचारी और अन्य हितधारक अपना
विवाद/शिकायत दर्ज कर सकते हैं और चौबीसों घंटे दावा कर सकते हैं और कार्यालय में
आए बिना पोर्टल के माध्यम से अपने मामले की स्थिति की जांच कर सकते हैं।
·
2.
सिंगल प्लेटफॉर्म से कई श्रम
कानूनों के भ्रम को कम करें:
यह पोर्टल औद्योगिक विवाद और अन्य
शिकायतों को उठाने के लिए विभिन्न श्रम कानूनों के तहत कई वैधानिक रूपों के भ्रम
को कम करता है, इन सभी वैधानिक
रूपों को एक ही बिंदु पर पोर्टल में उपलब्ध कराता है।
·
3.
पारदर्शिता लाता है:
पोर्टल ऑनलाइन दस्तावेज़ीकरण, केंद्रीकृत
निगरानी और अपने मामले की स्थिति की जांच करने के लिए उपयोगकर्ता की आसान पहुंच के
माध्यम से पारदर्शिता सुनिश्चित करता है।
·
4.
निपटान का समय कम करें:
ऑनलाइन/डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम
से फाइलों और पत्राचार के संचलन से काफी समय की बचत होती है। इसके अलावा, कामगार के अनुरोध
पर, औद्योगिक विवाद
अधिनियम की धारा 2-ए के तहत आने
वाले अवैध समाप्ति के मामलों को सुलह अधिकारी के समक्ष 45 दिनों के बाद
सीधे सीजीआईटी को भेजा जाता है, जो निवारण के लिए मैन्युअल आवेदन में लगने वाले समय को कम करेगा।
यह स्वत: वितरण को भी सक्षम बनाता है। संबंधित सुलह अधिकारियों को विवादों की
सूचना दें और विवाद निवारण को तेजी से करें।
·
5.
केंद्रीकृत निगरानी:
यह आंकड़ों सहित निपटाए गए,
लंबित, कार्यान्वित
मामलों की फाइलों की स्थिति के बारे में विहंगम दृष्टि प्रदान करता है और इस
प्रकार निगरानी प्रणाली को मजबूत करता है।
संपर्क करें
डाक का पता :
श्रम और रोजगार मंत्रालय सरकार। भारत का,श्रम शक्ति भवन रफी मार्ग। नईदिल्ली-110001 भारत अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें:
ईमेल पता: समाधान-मोल[at]gov[dot]in (केवल तकनीकी खामियों के लिए)
टेलीफोन नंबर: 011-23354722 (कार्य दिवसों पर सुबह 9:00
बजे से शाम 5:30 बजे तक)।
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प्रिय VLE बंधु,आप सभी VLE बंधु Installation file इस लिंक से भी download कर सकते है- और दिए exe file को भी इंस्टॉल कर सकते है।
आप सभी VLE ग्रुप में शेयर करे इसे जिससे हमारे सभी बंधु को मदद हो और इंस्टॉल कर लेनदेन सुरु करे।
नोट: बैलेंस Enquiry सुरु हो गई है DigiPay में आप सभी के डिमांड पे।
नोट: आप अपने Digipay लैपटॉप/डेस्कटॉप से लेनदेन सुरु करे। (DigiPay मोबाइल का नया version बहुत जल्द आएगा, तो उसे भी शेयर किया जाएगा आप सभी से)
Note: दोस्तों CSC ने हाल ही मैं डिजीपे को अपडेट किया है ओर बहुत सारे नए फीचर्स ऐड किए हैं यहाँ से आप आसानी से डायरेक्ट से Digipay 7.1 Latest Version को डाउनलोड कर सकते हैं।
CSC DigiPay 7.1 Download
Step 1: Visit the official website
To download CSC Digipay 7.1, you need to visit the official website of CSC e-Governance at https://digipay.csccloud.in/rdservices/downloaddigipay. Once you are on the website, click on the ‘Downloads’ tab located at the top of the page.
Step 2: Download CSC Digipay 7.1
On the Downloads page, you will find a list of different applications and software. Look for the ‘CSC Digipay’ option and click on it. You will be directed to a new page where you will see the ‘Download’ button for CSC Digipay 7.1. Click on the ‘Download’ button to start the download process.
Step 3: Install CSC Digipay 7.1
Once the download is complete, navigate to the folder where the setup file has been downloaded. Double-click on the setup file to start the installation process. Follow the on-screen instructions to complete the installation process.
Step 4: Login to CSC Digipay 7.1
After the installation is complete, launch CSC Digipay 7.1 by double-clicking on the desktop shortcut or by navigating to the installation folder and clicking on the ‘CSC Digipay’ icon. Once the application is launched, enter your credentials to log in to the platform.
Read Also CSC RAP INSURANCE QUESTION ANSWER PDF
Main features of CSC Digipay 7.1
1- Main Feature Of Digipay 7.1 Version Balance Inquiry is Now Started
2. All Previous Service Running Smoothly.
3. After the withdrawal of cash, now the customer will get the information on his balance
4.Cash Withdrawal
5. Iris Transactions
6. DMT (Domestic Money Transfer)
7. Micro ATM
8. Wallet Top-Up
VLE is required to capture the following information from the customer
to avail the withdrawal facility But Not Saved This Information.
•Bank Name: Customer bank name for cash withdrawal
•Amount: Amount to be withdrawn by customer
•Customer Aadhaar: Aadhaar number of the customer
•Biometric/Iris
:Customer’s Fingerprint or Iris through the use of
Aadhaar authentication device.
Once the money is successfully debited from the customer account, the VLE will hand over the same amount in
cash to the customer.
VLE can also print a copy of the receipt for the customer.
Overall, Digipay is an important initiative by the Government of Uttar Pradesh to promote digital payments and make government services more accessible to citizens.
Read Also TEC 100% Pass Questions And Answers pdf
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